दिल्ली एनसीआर की सड़को से आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश

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दिल्ली एनसीआर की सड़को से आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश

आवारा कुत्तों का आतंक से निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली एनसीआर में कुत्तों का आतंक काफी बढ़ गया है। उससे निपटने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है की 8 हफ़्तों के अंदर सभी आवारा कुत्तों को हटाना होगा और उन्हें शेलटर होम में डालना होगा। और साथ में कोर्ट ने ये भी कहा है की जो भी इस प्रक्रिया में बाधा डालेगा उसपर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट के इस आदेश के बाद कुछ पशु प्रेमी इसका विरोध कर रहे हैं। इस आदेश को चुनौती देने की बात की जा रही है।

कोर्ट के इस आदेश के बाद दिल्ली नगर निगम भी इसे अमली पजामा पहनाने में जूट गयी है। MCD की पहली प्राथमिकता शेल्टर होम के लिए खाली पड़े निगम की ज़मीन की पहचान करना है। साथ में ही ऐसे आवारा कुत्तों की पहचान की जाएगी जिसकी शिकायत काफी बार आ चुकी है।
इसके लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी जो आवारा कुत्तों की जानकारी के लिए।

कोर्ट के आदेश के बाद MCD की बैठक

MCD की उप समिति और पशु चिकित्सा विभाग की एक जरुरी बैठक बुलाई गयी, जिसमे इससे जुडी बातों पर चर्चा हुई। MCD की स्थायी समिति की अध्यक्ष सत्या शर्मा ने अपने निगम की संसाधनों की समीक्षा की।

दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राहिल गाँधी की प्रतिक्रिया। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गाँधी ने कहा की सभी आवारा कुत्तों को हटाने का निर्देश मानव और विज्ञान आधारित दशकों पुरानी पॉलिसी से पीछे हटने जैसा है. ये बेजुबान कोई समस्या नहीं हैं, जिन्हें मिटा दिया जाय।

 

 

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