
कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के लेडी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के मामले में मुजरिम करार आरोपी संजय रॉय को सियालदा की अदालत ने आज सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनयी है। लेडी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या 9 अगस्त की रात को हुई थी लेडी डॉक्टर की उम्र 31 वर्ष थी। रेप के बाद हत्या के मामले में सियालदह के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास की अदालत ने दोषी ठहराया था।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उम्रकैद की सजा पर बोली :- कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज के लेडी डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के मामले में मुजरिम करार आरोपी संजय रॉय को सियालदा की अदालत ने आज सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनयी है। इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने काहा हम सभी ने मौत की सजा मांगी थी। लेकिन अदालत ने उम्रकैद की सजा दी है।
अगर इस मामले की जाँच कलकत्ता पुलिस के पास होती तो हम सुनिचत करते की मुजरिम को मौत की सजा मिले। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। अब डॉक्टर से रेप के बाद हत्या के मामले की जांच कोलकाता पुलिस की जगह सीबीआई जांच करने लगी थी। हाईकोर्ट के आदेशके अनुसार इस मामले से जुड़े दस्तावेज सीसीटीवी फुटेज और बयानों को सीबीआई को सौंप दिया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा की में नहीं जानती सीबीआई ने कैसे जाँच की।
अदालत ने क्या कहा :- सियालदा की अदालत ने आज आरोपी संजय रॉय को सजा सुनते वक्त कहा न्यायाधीश अनिर्बान दास ने कहा कि यह अपराध ‘‘दुलर्भ से दुर्लभतम’’ श्रेणी में नहीं आता, जिस कारण आरोपी को मिर्त्यु दंड दिया जाए। अदालत ने आगे कहा राज्य सरकार को मृतक डॉक्टर के परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।बचाव पक्ष के वकीलों की दलीलों के साथ-साथ पीड़िता के परिवार और मामले की जांच कर रही CBI की अंतिम जिरह सुनने के बाद न्यायाधीश ने फैसला सुनाया है।